PF Nominee Kaise Jode 2026: शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों जरूरी

नौकरी करने वाले जिन लोगों का PF (Provident Fund) कटता है, वे अपने खाते में नॉमिनी का नाम घर बैठे ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। यह काम EPFO Member Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करके E-Nomination के जरिए होता है। आखिर में Aadhaar OTP से E-Sign करते ही नॉमिनेशन पूरा हो जाता है।

अगर आपने शादी से पहले नॉमिनी जोड़ा था, तो शादी के बाद वो नॉमिनेशन मान्य नहीं रहता। ईपीएफ योजना के नियम साफ कहते हैं कि सदस्य को शादी के बाद नया नॉमिनेशन भरना होगा और शादी से पहले का नॉमिनेशन अमान्य माना जाएगा। यानी शादी के बाद नया Nomination भरना जरूरी है, चाहे पहले आपने किसी को भी नॉमिनी बनाया हो।

PF में नॉमिनी क्यों जरूरी है

नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे सदस्य की मौत होने पर उसका PF का पैसा, पेंशन और बीमा की रकम मिलती है। नॉमिनी का नाम दर्ज हो तो EPFO जांच के बाद सीधे उसे भुगतान कर देता है।

नॉमिनेशन नहीं होने पर परिवार को Legal Heir Certificate या Succession Certificate जैसे कागज बनवाने पड़ सकते हैं। इसमें महीनों लग जाते हैं और ऐसे समय में परिवार को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं।

योजना इसमें क्या मिलता है
EPF PF खाते में जमा पूरी रकम और ब्याज
EPS (Employees’ Pension Scheme) पति/पत्नी और बच्चों को मिलने वाली पेंशन
EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) नौकरी के दौरान मौत होने पर मिलने वाला बीमा

इसके अलावा PF निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करते वक्त भी कई बार नॉमिनेशन मांगा जाता है। इसलिए इसे टालना ठीक नहीं है।

शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों भरना पड़ता है

शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों भरना पड़ता है
शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों भरना पड़ता है

PF के नियमों में ‘परिवार’ (Family) की परिभाषा तय है। अगर किसी सदस्य का परिवार है, तो उसे नॉमिनी परिवार के सदस्यों में से ही बनाना होता है। परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन मान्य नहीं होता।

कुंवारे सदस्य का नियमों के हिसाब से परिवार नहीं माना जाता, इसलिए वो किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, जैसे भाई, बहन या दोस्त। लेकिन शादी होते ही परिवार बन जाता है और पुराना नॉमिनेशन अपने आप अमान्य हो जाता है।

उदाहरण से समझिए। राकेश ने नौकरी लगने पर अपने छोटे भाई को PF नॉमिनी बनाया था। दो साल बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने नॉमिनेशन नहीं बदला। अब अगर राकेश के साथ कोई अनहोनी होती है, तो भाई वाला नॉमिनेशन किसी काम का नहीं रहेगा। पत्नी को पैसा पाने के लिए अलग से कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है।

शादीशुदा सदस्य को Family Declaration में पति/पत्नी और बच्चों की जानकारी देनी ही होती है। ऐसा तब भी करना होता है, जब आप हर किसी को PF के पैसे में हिस्सा नहीं देना चाहते। पैसा किसे और कितना मिलेगा, यह आप Share के जरिए तय करते हैं।

इन बदलावों के बाद भी नॉमिनेशन देख लें

क्या हुआ क्या करें
शादी हुई नया नॉमिनेशन भरना जरूरी, पुराना अमान्य
बच्चे का जन्म हुआ Family Declaration में बच्चे का नाम जोड़ें
नॉमिनी की मौत हो गई नया नॉमिनी जोड़ें
तलाक हुआ नॉमिनेशन दोबारा भरें

ऑनलाइन नॉमिनेशन से पहले ये तैयारी कर लें

  • आपका UAN एक्टिव हो और उसका पासवर्ड याद हो।
  • UAN से Aadhaar लिंक हो, क्योंकि आखिर में ई-साइन आधार OTP से ही होता है।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास चालू हो।
  • PF प्रोफाइल में आपकी अपनी फोटो लगी हो। फोटो नहीं है तो पहले Profile में जाकर फोटो अपलोड करें।
  • नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, पता, रिश्ता और Aadhaar Number तैयार रखें।
  • नॉमिनी की हाल की फोटो मोबाइल या कंप्यूटर में रखें।
  • नॉमिनी का बैंक खाता नंबर और IFSC कोड हो तो वो भी रख लें।

How to Add a Nominee in PF

पोर्टल पर लॉगिन करें

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  • Services में जाकर For Employees पर क्लिक करें, फिर Member UAN/Online Service चुनें।
  • अपना UAN, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा Captcha डालकर लॉगिन करें। OTP मांगा जाए तो मोबाइल पर आया OTP डालें।
शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों भरना पड़ता है
शादी के बाद नया नॉमिनेशन क्यों भरना पड़ता है

E-Nomination खोलें

  • ऊपर मेन्यू में Manage पर क्लिक करें।
  • उसमें से E-Nomination चुनें।
  • पहले से नॉमिनेशन है और बदलना है, तो नया नॉमिनेशन भरने (Enter New Nomination) का विकल्प चुनें।

अपनी जानकारी जांचें

स्क्रीन पर Provide Details वाला हिस्सा खुलेगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि और पता दिखेगा। जानकारी सही हो तो Save पर क्लिक करें।

Family Declaration भरें

  • पूछा जाएगा कि क्या आपका परिवार है। शादीशुदा हैं तो Yes चुनें।
  • Add Family Details पर क्लिक करें।
  • परिवार के सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग, रिश्ता, आधार नंबर और पता भरें। फोटो अपलोड करें।
  • एक से ज्यादा सदस्य हैं तो हर सदस्य के लिए यही दोहराएं।
  • सबकी जानकारी भरने के बाद Save Family Details पर क्लिक करें।

अगर नियमों के हिसाब से आपका परिवार नहीं है, जैसे आप कुंवारे हैं, तो No चुनकर किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।

किसे कितना हिस्सा मिलेगा, ये तय करें

  • Nomination Details पर क्लिक करें।
  • हर नॉमिनी के आगे उसका हिस्सा प्रतिशत में भरें। जैसे पत्नी को 60% और बेटे को 40%।
  • सबके हिस्से का जोड़ ठीक 100% होना चाहिए, वरना नॉमिनेशन सेव नहीं होगा।
  • Save EPF Nomination पर क्लिक करें।

नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके लिए परिवार के किसी बालिग सदस्य को अभिभावक (Guardian) बनाया जा सकता है।

E-Sign करें

  • नॉमिनेशन सेव होने के बाद E-Sign का विकल्प आएगा, उस पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर डालें और OTP मंगाएं।
  • आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालकर सबमिट करें।

OTP सबमिट होते ही आपका नॉमिनेशन EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इसके लिए कंपनी से मंजूरी या कोई कागज जमा करने की जरूरत नहीं होती।

Important Link

ई-नॉमिनेशन भरने और नॉमिनी चेक करने के लिए (EPFO मेंबर पोर्टल) Click Here
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट Click Here
आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट Click Here
EPF योजना 2026 की सरकारी अधिसूचना (गजट) Click Here

सबसे आम गलती: E-Sign छोड़ देना

बहुत से लोग नॉमिनी की जानकारी भरकर सेव कर देते हैं और मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक E-Sign नहीं होता, नॉमिनेशन अधूरा रहता है और सदस्य की मौत के बाद उसे मान्य नहीं माना जाता।

ई-साइन हुआ या नहीं, ये देखने के लिए दोबारा लॉगिन करें और Nomination History खोलें। वहां आपका नॉमिनेशन दिखना चाहिए।

दूसरी गलतियां जिनसे बचें

  • शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन वैसे ही छोड़ देना।
  • सबके हिस्से का जोड़ 100% से कम या ज्यादा भरना।
  • नॉमिनी का नाम आधार से अलग लिखना।
  • पोर्टल पर देर तक कुछ न करना। कुछ मिनट खाली रहने पर पोर्टल अपने आप लॉगआउट कर देता है और भरी जानकारी दोबारा भरनी पड़ सकती है।
  • ये मान लेना कि वसीयत (Will) लिख दी है तो नॉमिनेशन की जरूरत नहीं। PF का पैसा देने में EPFO अपने रिकॉर्ड में दर्ज नॉमिनेशन देखता है।

नॉमिनी बदलना हो तो

नॉमिनी आप जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। इसके लिए फिर से लॉगिन करके Manage में E-Nomination खोलें, नया नॉमिनेशन भरें और दोबारा E-Sign करें।

नया नॉमिनेशन पुराने वाले की जगह ले लेता है। इसलिए अगर आप पत्नी और बच्चों, दोनों को नॉमिनी रखना चाहते हैं, तो नया नॉमिनेशन भरते वक्त सबकी जानकारी फिर से भरें। सिर्फ नया नाम जोड़ेंगे तो पुराने नाम हट जाएंगे।

ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो

जिनके UAN से आधार लिंक नहीं है या जिन्हें ऑनलाइन काम में दिक्कत है, उनके लिए Form 2 का विकल्प है। यह PF नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन का फॉर्म है। इसे भरकर अपनी कंपनी के HR या PF विभाग के जरिए जमा कराया जा सकता है। फॉर्म भरते वक्त भी यही नियम लागू है कि शादी के बाद नया फॉर्म भरना होगा।

ऑनलाइन नॉमिनेशन में ई-साइन के दौरान बार-बार एरर आए, तो कुछ घंटे बाद दोबारा कोशिश करें। फिर भी बात न बने तो कंपनी के HR से या नजदीकी EPFO कार्यालय से संपर्क करें।

Leave a Comment