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Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar – बिहार उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना में क्या अंतर है |

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Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar: हेल्लो दोस्तों हमारे इस आर्टिकल में आप सभी का तहेदिल से स्वागत करते है। आज हम आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि, बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इनमें से हम इस आर्टिकल में आपको दो योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। जिनका नाम बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना है। जिन्हें दोनों योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं है और वे यह भी नहीं जान पाते कि दोनों योजनाएं एक-दूसरे से कैसे अलग हैं, इसे भी हम अपने आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।

आपको बता दें कि, हम आपको उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना में क्या-क्या शामिल उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, इसके बाद आपको इन दोनों योजनाओं को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए आप हमारे आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर पढ़ें।

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar – Overview 

आर्टिकल का नाम Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar
आर्टिकल का प्रकार Information update 
विभाग का नाम बिहार सरकार उद्योग विभाग
योजना का नाम  Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana
आवेदन का माध्यम Online 
लाभ  उद्यमी योजना- रु.10 लाख (5 लाख निःशुल्क) लघु उद्यमी योजना रु.2 लाख (निःशुल्क)
Official website  Click Here 
सम्पूर्ण जानकारी  कृपया आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar
Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar बिहार उद्योग योजना

  • बिहार अनुदान योजना के तहत राज्य का कोई भी नागरिक इसका लाभ उठा सकता है।
  • इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को लाभ दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत लाभ के तौर पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
  • इस योजना में दी जाने वाली धनराशि अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाती है।
  • उद्यम योजना के तहत 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये मुफ्त और 5 लाख रुपये लोन के रूप में दिए जाते हैं।
  • इस योजना के मे बाकी 5 लाख रुपये पर ब्याज बहुत कम रखा गया है।

बिहार लघु उद्योग योजना-

  • बिहार सरकार राज्य के सभी गरीब परिवारों को ₹2 लाख देगी।
  • यह पैसा उन्हें बिहार लघु उद्योग योजना के तहत दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत सभी प्रकार के जाति वर्ग को लाभ दिया जाएगा,
  • यह पैसा उन लोगों को दिया जाता है। जिनका नाम जाति जनगणना के अनुसार गरीब परिवारों की सूची में आया है।
  • बिहार लघु उद्योग योजना के तहत मिलने वाले पैसे को लाने की जरूरत नहीं है, यह पैसा उन्हें बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है।

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar- लाभ 

Udyami Yojana laghu Udyami Yojana 
  • राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की पूरी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उद्यमी योजना से बेरोजगारी कम होगी,
  • इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, इसके अलावा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभ के लिए चुने गए युवाओं को सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए उन्हें 2 हफ्ते की प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
  • इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को स्वरोजगार के लिए अधिकतम ₹200000 की धनराशि अनुदान के रूप में‌ प्रदान की जाएगी। ‌यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त में प्रोजेक्ट लागत का 25%, दूसरी किस्त में प्रोजेक्ट लागत का 50% और तीसरी किस्त दी जाएगी। इस परियोजना लागत का 25% दिया जाएगा।
  • प्रत्येक किस्त का उचित उपयोग होने पर ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी। पहली किस्त का उपयोग टूलकिट/मशीनरी के लिए करना होगा। इस विधि से लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं सहायता हेतु परियोजना अनुवर्ती समिति द्वारा 5% प्रति इकाई की दर से व्यय किया जायेगा।

 

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar- आवश्यक योग्यता 

Udyami Yojana laghu Udyami Yojana 
  • बिहार विद्यालय योजना के अंतर्गत लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों और महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट आईटीआई पॉलिटेक्निक या उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्वामित्व के मामले में, आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता (या फॉर्म के नाम पर चालू खाता मान्य होगा)
  • लेकिन आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के बाद स्वीकृत राशि का अंतरण आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाता प्रपत्र में नाम परिवर्तन कर पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही किया जाएगा।
  • चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा
  • प्रोपराइटरशिप फॉर्म उद्यमी अपने व्यक्तिगत पैन पर भर सकता है।
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना फॉर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • इस योजना के तहत प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कई विकल्प चुनने होंगे।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
  • इसके तहत केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही लाभ दिया जायेगा।
  • इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की पारिवारिक आय ₹6000 प्रति माह से कम होनी चाहिए।
  • जिन लोगों को पहले ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा और अल्पसंख्यक) के तहत लाभ मिल चुका है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar- आवश्यक दस्तावेज 

Udyami Yojana laghu Udyami Yojana 
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (जन्मतिथि सत्यापन के लिए)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
  • संगठन प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फ़ोटो (हाल ही में लिया गया अधिकतम 120kb)
  • स्कैन किये गये हस्ताक्षर (अधिकतम 120 केबी)
  • बैंक विवरण (खाता खोलने की तारीख का साक्ष्य)
  • रेड किया हुआ चेक
  • आयु के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज़: मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि अंकित है। 
  • जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (आंचलिक कार्यालय द्वारा जारी)
  • बैंक विवरण/रद्द चेक/पासबुक (खाते का आईएफएससी कोड युक्त)
  • हस्ताक्षर का फोटो
  • विकलांगता प्रमाणपत्र (आवश्यकतानुसार)

Selection Process

इसके अनुसार दोनों योजनाओं के लिए चयन प्रक्रिया कंप्यूटर और माइग्रेशन के माध्यम से की जाएगी, यानी कि दोनों योजनाओं के तहत लाभ के लिए चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक 
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सारांश:-

हम आपने इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी लोगों को Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की हैं, और हमें उम्मीद है कि, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप भी आसानी से इसमें अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें और किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। ताकि इस प्रकार की New Update सबसे पहले पा सके, इसके के लिए आप हमारे Website पर Visit करते रहे।

FAQ’s –  Udyami Yojana & laghu Udyami Yojana me Antar

Q1):- लघु उद्यमी योजना क्या है?

Ans- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ₹200000 तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 रखी गई है।

 

Q2):- उद्यमी योजना का पैसा कब आएगा?

Ans- बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त गुरुवार यानी 16 नवंबर 2023 को दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में 4-4 लाख रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के तहत लोगों को पहली किस्त की राशि गुरुवार को दी जायेगी।

 

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